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अल्पावधि ऋण अगेंस्ट केंद्रीय सब्सिडी

प्रोसेसिंग शुल्क -    0.25%

ब्याज दर -   8.50% p.a.

केंद्रीय सब्सिडी पर अल्पावधि ऋण

व्यवसाय संचालन में अस्थायी तरलता विसंगति को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत केंद्रीय सब्सिडी प्राप्तियों को गिरवी रखकर प्राप्य केंद्रीय सब्सिडी के विरुद्ध ऋण प्राप्त किया जा सकता है। एनईआईआईपीपी 2007, एनईआईडीएस 2017 आदि।

 पात्रता

  • संतोषजनक क्रेडिट इतिहास वाला कोई भी मौजूदा व्यवसाय।

  • फोटो पहचान और पते का प्रमाण: आरबीआई द्वारा परिभाषित केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार।
  • व्यवसाय प्रमाण: प्रयोज्यता के अनुसार ट्रेड लाइसेंस/एमओए और एओए/जीएसटी पंजीकरण/आईटीआर, पार्टनरशिप डीड आदि। ट्रेड लाइसेंस/एमओए और एओए/जीएसटी पंजीकरण/इनकम टैक्स रिटर्न, पार्टनरशिप डीड और प्रयोज्यता के अनुसार अन्य दस्तावेज।
  • वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ऋण आवेदन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज़ एकत्र किए जा सकते हैं।

 प्रमुख विशेषताऐं

वापसी

84 महीने तक

सहायता की प्रकृति

सावधि ऋण

अग्रिम शुल्क

शून्य

 सुरक्षा

  • मांग वचन पत्र.
  • प्रमोटरों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी।
  • प्राप्य सब्सिडी का ग्रहणाधिकार

 अन्य नियम एवं शर्तें

  • केंद्रीय सब्सिडी को किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के साथ ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए; अन्यथा एनईडीएफआई के पक्ष में केंद्रीय सब्सिडी ग्रहणाधिकार को चिह्नित करने के लिए ऋणदाता बैंक से एनओसी प्राप्त करें।

मुख्य विचार

तरल सुरक्षा का 90% तक ऋण

घटती शेष राशि पर ब्याज की गणना

सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया